जयपुर प्रदेश में कोरोना वायरस के खौफ के बीच जयपुर, जोधपुर व कोटा में नवगठित दो-दो निगमों में 5 अप्रैल को होने वाले चुनाव अब यह जून के पहले सप्ताह में होंगे।
हाई कोर्ट ने मामले में दिए आदेश
अदालत ने यह आदेश आधा दर्जन पीआईएल पर सुनवाई करते हुए दिया। यह आदेश जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने दिया है। इसक ेलिए राज्य सरकार ने लगाया था प्रार्थना पत्र। अधिवक्ता विजय पाठक, अधिवक्ता युवराज सिंह राजावत, अधिवक्ता पीसी भंडारी और सुरेन्द्र पारीक की पीएलआई पर हुई सुनवाई।
जस्टिस संगीत राज लोढ़ा और मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ बुधवार को सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। पूर्व में राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में नगर निगम के चुनाव 17 अप्रैल तक कराने को कहा था। चुनाव टालने के लिए राज्य सरकार मंगलवार को हाईकोर्ट पहुंची थी। महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कहा कि कोरोना के वैश्विक महामारी घोषित होने के बावजूद चुनाव कराने से लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। इस कारण इन्हें स्थगित किया जाए। सरकार सहित इन सभी याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार सहित अन्य ने अपनी पीआईएल में कहा- केन्द्र व राज्य सरकार ने इस संक्रमित बीमारी को रोकने के लिए कई एडवायजरी जारी की हैं। एक ही जगह पर 50 लोगों के इक_ा होने व सामाजिक-धार्मिक आयोजनों पर भी रोक है। चुनाव आयोग केन्द्र व राज्य सरकार की एडवायजरी की अनदेखी कर रहा है। ऐसे में चुनाव फिलहाल स्थगित किए जाएं। चुनाव आयोग कल नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा 6 सप्ताह तक स्थगित चुनाव आयोग 17.04.020 के बाद 6 सप्ताह तक चुनाव करा सकेगा।
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