8 5 साल की सदस्यता वाले वकील को 50 हजार, 15 साल पर 1,98,000 रु., &0 साल पर 7,&&,000 रु. और &5 साल की सदस्यता वाले वकील को 10,8&,000 रुपए देना प्रस्तावित
8 विधेयक के अनुसार वकीलों को बीमारियों के दावे पर अधिकतम तीन लाख रुपए
जयपुर (संवाद)। प्रदेश के 80 हजार वकीलों को मेडिक्लेम व रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभों सहित अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके लिए राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष संशोधन विधेयक : 2020 विधानसभा में पेश हो गया है। इसके जल्द ही पारित होने की संभावना है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (बीसीआर) के वैलफेयर फंड से 40 साल तक जुड़े रहने वाले वकील को रिटायरमेंट पर 15 लाख रु. का भुगतान होगा। इसके अलावा 5 साल की सदस्यता वाले वकील को 50 हजार, 15 साल पर 1,98,000 रु., &0 साल पर 7,&&,000 रु. और &5 साल की सदस्यता वाले वकील को 10,8&,000 रुपए देना प्रस्तावित है।
आकस्मिक मृत्यु पर दिए जाएंगे 7लाख रुपए
प्रस्तावित विधेयक के अनुसार वकीलों को बीमारियों के दावे पर अधिकतम तीन लाख रुपए और आकस्मिक मृत्यु पर 7 लाख रु. दिए जाएंगे। अभी आकस्मिक मृत्यु पर ढाई लाख रुपए और बीमारियों के लिए एक लाख रुपए तक का प्रावधान है। बीसीआर के पूर्व चेयरमैन चिरंजीलाल सैनी ने बताया कि पिछले एक साल में बीसीआर का वैलफेयर फंड 92 करोड़ रुपए से बढ़कर 122 करोड़ रुपए पहुंच गया है।
दो साल वकालत के बाद 5 हजार का स्टायफंड देने का भी प्रस्ताव
नए वकीलों को दो साल की वकालत करने के बाद तीन साल तक 5000 रुपए महीने स्टायफंड देने का विधेयक मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है। यह स्टायफंड देने से राÓय सरकार पर हर साल &5 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट : 2019 की भी विधि विभाग में समीक्षा हो रही है। वकीलों से जुड़े इन दोनों बिलों को भी राÓय सरकार से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा।
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