ऑफिस में कर्मचारियों के टेम्परेचर की जांच और सैनेटाइजेशन अनिवार्य, सभी प्रकार के माल वाहन चलेंगे राजस्थान में 20 अप्रैल से लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील दी गई है संक्रमण के हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन, क्लस्टर्स और कफ्यू वाले इलाकों में ये छूट लागू नहीं होंगी रेस्टोरेंट और होटलों को सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी हाइवे पर ढाबों को अनुमति दी जाएगी इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, मोची, धोबी को भी पास बनवा कर काम करने की अनुमति दी गई है

जयपुर (संवाद)। सोमवार से राजस्थान में मॉडिफाई लॉकडाउन होगा। इसमें लॉकडाउन की सख्ती में कुछ छूट दी गई है। रविवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में यदि लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करेंगे तो ही इसका फायदा उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में दी गई छूटें भी शर्तों के आधार पर ही हैं, इनका उल्लंघन होने पर छूट वापस भी ली जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि कल से क्या शुरू होगा और किसे छूट नहीं मिलेगी। परिचय पत्र के आधार पर अनुमति समस्त चिकित्साकर्मी (सरकारी और निजी दोनों), भारत सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी, बैंक कर्मी, मीडिया कर्मी, पेट्रोल पंप कर्मी, एलपीजी कर्मी, केमिस्ट, औषधि और चिकित्सा उपकरण विक्रेता, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस (वर्दी पहने हुए), मनरेगा श्रमिक, होम डिलिवरी, ई कॉमर्स, कोरियर सर्विस और केबल सेवाओं को अनुमति दी गई है। कार्यालयों में तापमान की जांच और सैनेटाइजेशन अनिवार्य इसके साथ ही, सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सभी कार्यालयों में कर्मचारियों के तापमान की जांच और सैनेटाइजेशन की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। साथ ही कर्मचारियों के भोजन के लिए अंतराल से व्यवस्था करनी होगी। यानी एक टाइम पर सभी का लंच टाइम नहीं होगा। सभी स्थानों पर मास्क का प्रयोग किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग भी अनिवार्य है। बिना मास्क के ग्राहकों को सामान भी नहीं दिया जाएगा। इसके साथ सरकार ने आदेश दिए हैं कि हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन, क्लस्टर्स और कफ्र्यू वाले इलाकों में ये छूट लागू नहीं होंगी।
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