राजस्थान हाईकोर्ट / महिला डॉक्टर के ट्रांसफर आदेश पर रोक, एसीएस आयुर्वेद, होम्योपैथी निदेशक और अन्य से चार सप्ताह में मांगा जवाब
जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 29 सितंबर-2019 के उस आदेश की क्रियानविति पर रोक लगा दी है, जिसके तहत प्रार्थिया होम्योपैथी डॉक्टर का ट्रांसफर सांगानेर राजकीय होम्योपैथी हॉस्पिटल से सीकर के खंडेला राजकीय होम्योपैथी हॉस्पिटल किया था। अदालत ने एसीएस आयुर्वेदिक एंड इंडियन मेडिसन विभाग व होम्योपैथी निदेशक सहित तीन को चार सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस एके गौड़ ने यह अंतरिम निर्देश डॉ. कल्पना वर्मा की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि उसका ट्रांसफर 29 सितंबर-2019 के आदेश से सांगानेर, जयपुर से खंडेला, सीकर कर दिया था। जिस पर रेट (राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण) ने 31 अक्टूबर-2019 को प्रार्थिया की अपील निस्तारित करते हुए ट्रांसफर आदेश की क्रियानविति पर रोक लगा दी थी। साथ ही संबंधित पक्षकारों को प्रार्थिया के प्रतिवेदन का कारण सहित निपटारा करने के लिए कहा था, लेकिन अफसरों ने मामले के सभी तथ्यों पर विचार किए बिना ही उसके प्रतिवेदन को खारिज कर दिया। इसे प्रार्थिया ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वह विधवा है और उसके छोटे बच्चे हैं। बच्चों की देखभाल के लिए वह 18 मार्च-2020 से चाइल्ड केयर लीव पर भी है, इसलिए उसके ट्रांसफर आदेश की क्रियांविति पर रोक लगाई जाए।
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